सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सरकार को दी बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को दिए अपने आदेश में डीएमके सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल न करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर अन्नाद्रमुक नेता सी वी षणमुगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु की कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री के नाम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका अनुचित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

वरिष्ठ वकीलों के मामलों पर तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे सीजेआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि 11 अगस्त से किसी भी वरिष्ठ वकील को उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई और सूचीबद्ध मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। सीजेआई ने जूनियर (कनिष्ठ) वकीलों को मौका देने के लिए ये नियम लागू किया है।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने वकीलों द्वारा मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया था। इससे पहले पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और वकीलों को ईमेल या लिखित पत्र भेजने के लिए कहा था।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने अदालत के कर्मचारियों से एक नोटिस जारी करने को कहा कि ‘सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील यानी नामित वरिष्ठ वकील को तत्काल सूचीबद्ध और सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। कनिष्ठ वकीलों को ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।’

सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी का पुनर्गठन, जस्टिस बी वी नागरत्ना बनीं अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का पुनर्गठन किया। यह 12 सदस्यीय समिति जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता में कार्य करेगी। कमेटी में जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह, रजिस्ट्रार सुजाता सिंह, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, लिज मैथ्यू, बांसुरी स्वराज समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। यह समिति महिला उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव से जुड़े मामलों की रोकथाम और निपटारे के लिए काम करती है।

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