AAP विधायक चैतर वसावा को हाईकोर्ट से जमानत, पंचायत अध्यक्ष पर हमला करने का आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने जुलाई से जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक चैतर वसावा को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शर्त रखी है कि वसावा एक साल तक नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तालुका में प्रवेश नहीं करेंगे।
जस्टिस एम.आर. मेंगडे की बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दी। वसावा को 5 जुलाई को अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक के दौरान तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा पर हमले के आरोप में हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले स्थानीय अदालत ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उनके पूर्व आपराधिक मामलों का हवाला दिया था। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में उन्हें विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए तीन दिन की अस्थायी जमानत दी गई थी।
आरोप है कि बैठक के दौरान महिला पंचायत अध्यक्ष को अपशब्द कहने पर संजय वसावा ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद विधायक ने उन पर मोबाइल फोन फेंका, जिससे उनके सिर में चोट आई। साथ ही गिलास से हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचा लिया।
वसावा पर हत्या के प्रयास (धारा 109) के अलावा बीएनएस की धाराओं 79 (महिला का अपमान), 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 352 (अपमान) और 324 (3) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) समेत कई धाराओं में केस दर्ज है।


